बिहार में कोरोना को लेकर लागू प्रतिबंध 6 फरवरी तक बढ़ा, सभी स्कूल कॉलेज तब तक बंद

पटना।द न्यूज़। कोरोना वायरस जनित महामारी की तीसरी लहर से देश के अनेक राज्यों में कोरोना पोजिटिव मामलों की संख्या में वृद्धि हुई है । उक्त परिपेक्ष्य में दिनांक 06.01.2022 से 21.01.2022 तक विभागीय आदेश संख्या- 04.01.2022 एवं उसके क्रम में विभागीय आदेश 06.01.2022 के माध्यम से प्रतिबन्धों की नवीन रूपरेखा लागू की गयी । दिनांक 20.01.2022 को आपदा प्रबन्धन समूह ( CMG ) की बैठक में राज्य में कोरोना संक्रमण की वर्तमान स्थिति की समीक्षा की गयी । समीक्षा के क्रम में पाया गया कि यद्यपि वर्तमान प्रतिबन्धों के प्रभाव से संक्रमण की दर में सुधार आया है , तथापि प्रतिबन्धों की आवश्यकता यथावत् बनी हुई है । अतः वर्तमान स्थिति के परिपेक्ष्य में कोविड संक्रमण पर व्यापक नियंत्रण हेतु दिनांक 22.01.2022 से 06.02.2022 तक निम्न प्रतिबंधों को यथावत् लागू रखने का निर्णय लिया गया।

सभी सरकारी कार्यालय एवं गैर सरकारी कार्यालय 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुलेंगे । सरकारी कार्यालयों में आगंतुकों का प्रवेश वर्जित होगा । अपवाद : – आवश्यक सेवाओं यथा- जिला प्रशा पुलिस , होमगार्ड , कारा , सिविल डिफेंस , विद्युत आपूर्त्ति , जलापूर्त्ति , स्वच्छता , फायर ब्रिगेड , स्वास्थ्य , पशु स्वास्थ्य आपदा प्रबंधन , दूर संचार डाक विभाग से संबंधित कार्यालय , कोषागार एवं उनसे सम्बन्धित वित्त विभाग के कार्यालय , खाद्यान्न की अधिप्राप्ति से संबंधित कार्यालय पर्यावरण , वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग , निर्वाचन विभाग की अत्यावश्यक गतिविधियों से सम्बन्धित कार्यालय यथावत् कार्य करेंगे । न्यायिक प्रशासन के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा लिया गया निर्णय प्रभावी होगा । 2 . सभी दुकानें एवं प्रतिष्ठान 08.00 बजे रात्रि तक ही खुल सकेंगे । अपवाद : 1 . ( क ) बैंकिंग , बीमा , एवं ए.टी.एम. संचालन से संबंधित प्रतिष्ठान , गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों के कार्यालय / गतिविधियाँ । औद्योगिक एवं विनिर्माण कार्य से संबंधित प्रतिष्ठान । सभी प्रकार के निर्माण कार्य ( Construction Works ) । E – commerce से जुड़ी सारी गतिविधियाँ एवं कुरियर सेवायें । कृषि एवं इससे जुड़े कार्य ।