बिहार में आंशिक लॉक डाउन लागू। मंदिर, मस्जिद, मॉल, सिनेमा हॉल सब बंद। देखिए सरकारी गाईडलाइन …

पटना। द न्यूज़। बिहार सरकार ने आज कोरोना से बचाव के लिए आवश्यक गाइड लाइन जारी कर दिया है। पूरी तरह तो नही 6 जनवरी से 21 जनवरी तक आंशिक लॉक डाउन लागू कर दिया गया है।
कोरोना वायरस जनित महामारी की तीसरी लहर से देश के अनेक राज्यों में कोरोना पोजिटिव मामलों की संख्या में वृद्धि हुई है । दिनांक 04.01.2022 को राज्य में कारोना संक्रमण की वर्तमान स्थिति की समीक्षा की गयी । समीक्षा के क्रम में पाया गया कि राज्य में भी पिछले कुछ दिनों में कोरोना पोजिटिव मामलों की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है । अतः वर्तमान स्थिति के परिपेक्ष्य में स्थितियों पर व्यापक नियंत्रण हेतु दिनांक 06.01.2022 से21.01.2022 तक निम्नांकित प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया : सभी सरकारी कार्यालय एवं गैर सरकारी कार्यालय 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुलेंगे सरकारी कार्यालयों में आगंतुकों का प्रवेश वर्जित होगा ।

अपवाद आवश्यक सेवाओं यथा जिला प्रशासन , पुलिस , होमगार्ड , कारा , सिविल डिफेंस , विद्युत आपूर्ति , जलापूर्ति , स्वच्छता , फायर ब्रिगेड , स्वास्थ्य , पशु स्वास्थ्य आपदा प्रबंधन , दूर संचार डाक विभाग से संबंधित कार्यालय , कोषागार एवं उनसे सम्बन्धित वित्त विभाग के कार्यालय , खाद्यान्न की अधिप्राप्ति से संबंधित कार्यालय , पर्यावरण , वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की अत्यावश्यक गतिविधियों से सम्बन्धित कार्यालय यथावत् कार्य करेंगे । न्यायिक प्रशासन के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा लिया गया निर्णय प्रभावी होगा । 2 . सभी दुकानें एवं प्रतिष्ठान 08.00 बजे रात्रि तक ही खुल सकेंगे । अपवाद : ( क ) बैंकिंग , बीमा , एवं ए.टी.एम. संचालन से संबंधित प्रतिष्ठान , गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों के कार्यालय / गतिविधियाँ । औद्योगिक एवं विनिर्माण कार्य से संबंधित प्रतिष्ठान सभी प्रकार के निर्माण कार्य ( Construction Works ) | E – commerce से जुड़ी सारी गतिविधियाँ एवं कुरियर सेवायें । 1 . ( ख ) ( ग ) ( घ ) ( ङ ) कृषि एवं इससे जुड़े कार्य ( च ) प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया | ( छ ) टेलीकम्यूनिकेशन , इंटरनेट सेवाएँ , ब्रॉडकास्टिंग एवं केवल सेवाओं से संबंधित गतिविधियाँ । ( ज ) पेट्रोल पम्प एल.पी.जी. , पेट्रोलियम आदि से संबंधित खुदरा एवं प्रतिष्ठान । कोल्ड स्टोरेज एवं वेयर हाउसिंग सेवाएँ । ( झ ) ( ञ ) निजी सुरक्षा सेवाएँ । ( ट ) ठेला पर फल एवं सब्जी की घूम घूम कर बिक्री दुकानों / प्रतिष्ठानों का संचालन निम्नलिखित शर्तों के साथ किया जाएगा : दुकानों / प्रतिष्ठानों में सभी के लिए हमेशा मास्क पहनना अनिवार्य होगा ।

. दुकानों / प्रतिष्ठानों के काउंटर पर दुकानदार द्वारा कर्मियों एवं आगंतुकों के उपयोग हेतु सैनिटाईजर की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जाएगी । दुकान एवं प्रतिष्ठान परिसर में सोशल डिस्टेंसिंग मानकों ( 2 गज की दूरी ) का अनुपालन किया जाएगा , जिसके लिए सफेद वृत चिन्हित किए जाएंगे । उपर्युक्त शर्तों का पालन नहीं किए जाने पर जिला प्रशासन द्वारा अग्रेतर कानूनी कार्रवाई की जाएगी । शिक्षण संस्थान : – प्री स्कूल से आठवीं कक्षा तक के लिए विद्यालय एवं कोचिंग संस्थान बन्द रहेंगे , किन्तु ऑनलाइन शिक्षण दिया जा सकेगा । नौवीं तथा उच्चतर कक्षाओं से सम्बंधित विद्यालय , कोचिंग एवं शिक्षण संस्थान 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुल सकेंगे । ऑनलाइन शिक्षण को प्राथमिकता दी जाएगी । सभी धार्मिक स्थल श्रद्धालुओं / आमजनों के लिए बंद रहेंगे । सभी सिनेमा हॉल , शॉपिंग मॉल , क्लब , स्विमिंग पूल स्टेडियम , जिम , पार्क एवं उद्यान पूरी तरह बंद रहेंगे । रेस्टोरेंट एवं खाने की दुकानों का संचालन आगंतुकों की बैठने की कुल क्षमता के अधिकतम 50 % उपयोग के साथ अनुमान्य होगा सम्बन्धित प्रतिष्ठान यह सुनिश्चित करेगा कि उनके सभी कर्मी कोविड के दोनों टीके ले चुके हों । विवाह समारोह अधिकतम 50 व्यक्तियों की उपस्थिति के साथ आयोजित किए जा सकते हैं , किन्तु इनमें डी ० जे ० एवं बारात जुलूस की इजाजत नहीं होगी । विवाह की पूर्व सूचना स्थानीय थाने को कम से कम 03 दिन पूर्व देनी होगी । अंतिम संस्कार / श्राद्ध कार्यक्रम के लिए भी 50 व्यक्तियों की अधिसीमा रहेगी । सार्वजनिक परिवहन में निर्धारित बैठने की क्षमता के 100 % के उपयोग की अनुमति रहेगी । परिवहन विभाग सुनिश्चित करेगा कि सार्वजनिक वाहनों में overcrowding नहीं हो । सभी यात्रियों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा । निजी वाहनों में तथा सार्वजनिक स्थानों एवं मार्गों पर पैदल चलने वालों के लिए हमेशा मास्क पहनना अनिवार्य होगा । सभी प्रकार के सार्वजनिक एवं निजी प्रकार के सामाजिक / राजनीतिक / मनोरंजन / खेल कूद / शैक्षणिक / सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजन 50 % क्षमता एवं अधिकतम 50 व्यक्तियों की अधिसीमा ( जो भी कम हो ) तथा कोविड अनुकूल व्यवहार एवं अद्यतन मानक संचालन प्रक्रिया ( SOP ) के अनिवार्य अनुपालन के साथ आयोजित किए जा सकेंगे आयोजन के लिए जिला प्रशासन की पूर्वानुमति अनिवार्य होगी । राज्य में रात्रि 10 बजे से प्रातः 5 बजे तक Night curfew लागू रहेगा उक्त अवधि में निम्न अनुमान्य होंगे : • स्वास्थ्य से जुड़ी गतिविधियों में संलग्न वाहन एवं स्वास्थ्य प्रयोजनार्थ प्रयुक्त निजी वाहन • अनुमान्य कार्यों से संबंधित कार्यालयों के सरकारी वाहन , वन प्रबंधन में संलग्न वाहन । • सभी प्रकार के मालवाहक वाहन वैसे निजी वाहन जिनमें हवाई जहाज / ट्रेन के यात्री यात्रा कर रहे हों और उनके पास टिकट हो • कर्तव्य पर जाने हेतु सरकारी सेवकों एवं अन्य आवश्यक अनुमान्य सेवाओं के निजी वाहन ● अंतर्राज्यीय मार्गों पर अन्य राज्यों को जाने वाले निजी वाहन 12. सभी प्रकार के मेलों और प्रदर्शनी के आयोजन पर प्रतिबन्ध रहेगा । जिला प्रशासन भीड़ – भाड़ वाले स्थलो , यथा सब्जी मंडी , बाजार आदि तथा सार्वजनिक वाहनों में सोशल डिस्टेंसिंग तथा भास्क पहनने आदि से सम्बन्धित कोविड अनुकूल व्यवहार एवं अद्यतन मानक संचालन प्रक्रिया ( SoP ) का सख्त अनुपालन कराना सुनिश्चित करेगा । यदि किसी स्थान / बाजार / प्रतिष्ठान में निरंतर निर्देशों के उपरान्त भी उपर्युक्त का अनुपालन नहीं किया जा रहा हो।