चुनाव के पहले 94 हजार शिक्षकों की बहाली पर लगा ग्रहण। पटना हाई कोर्ट ने लगाई रोक। बहाली क्रिटेरिया में सरकार ने की थी बदलाव।

पटना ( द न्यूज़)। राज्य सरकार को शिक्षक बहाली क्रिटेरिया में बदलाव मंहगा पड़ा। पटना हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को बहाली क्रिटेरिया में बदलाव के लिए फटकार लगाते हुए 94 हजार शिक्षकों की बहाली पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि बहाली क्रिटेरिया में बदलाव तनिक भी उचित नहीं है। बदलाव गैरकानूनी है। इस संदर्भ में अब अगली सुनवाई 4 सितंबर को होगी। कोर्ट को ऐतराज है कि आखिर राज्य सरकार ने बहाली क्रिटेरिया में बदलाव क्यों कर दिया।
एक याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस अनिल कुमार उपाध्याय ने आदेश देते हुए कहा है कि बहाली के क्राइटेरिया बदलने का अधिकार किसी को नहीं है। याचिकाकर्ता के वकील ने बताया कि बिहार सरकार के द्वारा 5 जून 2020 को प्राइमरी शिक्षकों की बहाली को लेकर उपयुक्त उम्मीदवारों से आवेदन की मांग की गई थी। इस विज्ञापन के अनुसार जो भी अभ्यर्थी टीईटी, एसटीईटी और डीएलईडी पास हैं वे 15 जून 2020 से लेकर 14/जुलाई 2020 तक आवेदन दे सकते हैं।लेकिन इन सबों के बीच बहाली को लेकर एक पत्र निर्गत किया गया, जिसमे यह यह क्लाउज/ शर्तें थीं कि जो 23 नवम्बर 2019 तक डी एल ई डी की परीक्षा पास कर चुके हैं वे ही आवेदन दे सकते हैं। किन्तु जो अभ्यर्थी दिसम्बर 2019 में एस टी ई टी पास कर चुके हैं वे आवेदन नहीं दे सकते हैं।
इस पर सुनवाई करते हुए पटना हाई कोर्ट के जज जस्टिस अनिल कुमार उपाध्याय ने पूछा कि आपने बीच में क्राइटेरिया कैसे बदल दिया। यह अनुचित और गैरकानूनी है इसके लिए अगली सुनवाई 4 सितंबर को तय की गई है। कोर्ट ने क्रिटेरिया बदलने को अनुचित, अतार्किक और गैर कानूनी बताया है।