नई दिल्ली। द न्यूज़। (विद्रोही)। आखिर सुप्रीम कोर्ट ने आज वह फैसला सुना दिया जिसका देश को इंतजार था। यह केस इतना कठिन था कि कोर्ट को अपना विशेष पावर 142 अनुच्छेद का सहारा लेना पड़ा। संविधान में प्रदत 142 पावर का इस्तेमाल कर सुप्रीम कोर्ट ने सुशांत सिंह राजपूत मामले की जांच सीबीआई से कराने पर सहमति दी है। 34 पृष्ठ के इस जजमेंट को पढ़ने से साफ जाहिर होता है कि सुशांत मामले में मुंबई पुलिस ने गंभीरता नहीं दिखाई। यदि मुंबई पुलिस सुशांत मौत मामले में पहले ही FIR कर दी होती तो सीबीआई जांच की नौबत ही नहीं आती और न ही पटना पुलिस को fir करने की जरूरत पड़ती। कोर्ट ने यह माना है कि बिना स्टेट की सहमति से सीबीआई जांच की सिफारिश सही नहीं है। लिहाजा कोर्ट को 142 अनुछेद का प्रगोग करना पड़ा है। यदि अभी भी मुंबई पुलिस चाहती है तो FIR दायर कर सकती है।