पटना। द न्यूज़। पटना हाई कोर्ट ने आज अहम फैसले में सूबे में कराई जा रही जातीय गणना पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा है कि गणना जनता की निजता का हनन है। कोर्ट ने अब तक इकठा किये गये डेटा को भी सुरक्षित रखने का आदेश दिया है। इस मसले पर अब जुलाई में सुनवाई होगी। राज्य सरकार ने हाई कोर्ट के आदेश पर जातीय गणना की प्रक्रिया पर रोक लगाने के लिए सभी जिला पदाधिकारियों को पत्र प्रेषित कर दिया है।

